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The Excise reciepts Upto Jan-2012 are 6608.20 crores as compared to 5169.39 crores of last year , registering a growth of Rs.1438.81 crore or 27.8%. Last yr Total Reciepts were Rs 6725.53 crores.
 

सूचना का अधिकार

अध्याय विवरण देखें
1. संगठन की विशिष्ठियां, कृत्य और कर्तव्य देखें
2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य देखें
3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन किये जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है देखें
4. कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान देखें
5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख देखें
6. ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा नियंत्रण में है देखें
7. किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यो के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है देखें
8. बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों तथ अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगो के लिए सुलभ है देखें
9. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका देखें
10. अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक देखें
11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किये गये आहरणों सम्बन्धी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट देखें
12. आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा देखें
13. अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारों के प्राप्त कर्त्ताओं का विवरण देखें
14. अपने पास इलेक्ट़ानिक्स रूप में उपलब्ध अथवा sधारित की गई सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरा देखें
15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचक कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हों देखें
16. जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टयां देखें

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